विदेशों में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सहायता करना
यह चार्टर ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कांसुलर (दूतावास की) सेवाओं और सहायता का सारांश है। कुछ परिस्थितियों में हमारी सहायता सीमित हो सकती है।
हम पूरी कोशिश करते हैं कि
- हम विदेश में ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी सहायता स्वयं कर पाने में समर्थ बना सकें।
- हम विदेशों में संकट की स्थिति के लिए कारगर तरीके से तैयारी करें और उससे निपटें।
- जिन ऑस्ट्रेलियाई लोगों को इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, हम उनको ध्यान में रखते हुए कोंसुलर सेवाएँ प्रदान करें।
हम किसकी सहायता कर सकते हैं
- ऑस्ट्रेलियाई नागरिक
- Canada-Australia Consular Services Sharing Arrangement Schedule में सूचीबद्ध स्थानों में कनाडा के नागरिक
हम ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवासियों को कांसुलर सेवाएँ तभी प्रदान करते हैं जब विदेश में कोई संकट की स्थिति हो। इनमें सरकार की सहायता से लोगों को विदेश से वापस लाना शामिल हो सकता है, जब यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए किया जाता है।
यदि आपके पास दोहरी नागरिकता है तो हम आपकी दूसरी नागरिकता वाले देश में आपकी सहायता असाधारण परिस्थितियाँ होने पर ही कर सकते हैं।
हमारी कोशिश रहती है कि हम
- आपके प्रश्नों का निपटारा शिष्टता तथा शीघ्रता से और कुशलतापूर्वक करें।
- अच्छी तरह से बताएँ कि हम क्या सहायता कर सकते हैं और आपको अन्य लोगों से सलाह या सहायता कब लेनी चाहिए।
- आपको बताएँ कि क्या आपको हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का कोई शुल्क देना होगा।
- आपके द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी को ऑस्ट्रेलिया के गोपनीयता के क़ानूनों के अनुसार सुरक्षित रखें।
- हमारे काम पर आपकी टीका-टिप्पणी पर गंभीरता से ध्यान दें।
हम यह चाहते हैं कि आप
- विदेश में अपने यात्रा संबंधी विकल्पों के चुनाव, अपनी सुरक्षा, पैसों और बरताव के मामले में ज़िम्मेदारी से काम लें, इसमें उस देश के क़ानूनों का पालन करना शामिल है।
- उचित ट्रेवल और मेडिकल बीमा करवाएँ।
- smartraveller.gov.au पर हमारी यात्रा संबंधी सलाह और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें।
- अपने पासपोर्ट को सुरक्षित रखें और उसके खो जाने या चोरी होने पर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लिखवाएँ।
- सहायता के लिए निवेदन करते समय कांसुलर कर्मचारियों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें और हमें ईमानदारी से सही-सही पूरी सुसंगत जानकारी दें।
- हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रिया बताएँ।
कुछ परिस्थितियों में हमारी सहायता सीमित हो सकती है
आपको कांसुलर सहायता प्राप्त करने का क़ानूनी अधिकार नहीं है और आपको यह नहीं मान लेना चाहिए कि आपको सहायता अवश्य मिलेगी। उदाहरण के लिए, शायद हम सीमित सहायता ही करेंगे यदि:
- आपने जो किया, वह गैर-क़ानूनी था
- आपने जान-बूझ कर या बार-बार असावधानी बरती या लापरवाही की
- आपने स्वयं को या अन्य लोगों को ज़ोखिम में डाला
- आपने बार-बार क्रमवार ऐसे बरताव किए जिनसे आपको पहले भी अनेक बार कांसुलर सहायता लेनी पड़ी
हम किस प्रकार की सहायता कर सकते हैं
हर मामला अलग होता है और हमारी सहायता परिस्थितियों और कांसुलर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हम ये चीज़ें कर सकते हैं:
- आपको शुल्क लेकर दूसरे (replacement) पासपोर्ट या यात्रा के दस्तावेज़ प्रदान करना
- स्थानीय चिकित्सकों और अस्पतालों की जानकारी देना, इनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता शामिल है, यदि वह आपके स्थान पर उपलब्ध है
- यदि आपके ऊपर कोई गंभीर हमला हुआ है या आप किसी जुर्म के शिकार हुए हैं, या आपको गिरफ़्तार किया गया है तो हम सलाह और सहायता दे सकते हैं, इनमें स्थानीय वकीलों और दुभाषियों की जानकारी शामिल है
- यदि आपको गिरफ़्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो हम आपकी हालत जानने के लिए आपके पास आ सकते हैं या आपसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी और से प्रयास कर सकते हैं कि आपके साथ वैसा ही बरताव किया जाए जैसा उस देश के क़ानूनों के अंतर्गत हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के साथ किया जाता है
- अनेक तरह के अन्य मामलों में सलाह और सहायता देना जिनमें विदेश में किसी रिश्तेदार की मृत्यु होना, किसी का गुम हो जाना और अपहृत किया जाना शामिल हैं
- यदि आप सहमत हों तो आपकी ओर से आपके मित्रों और परिवार के सदस्यों से संपर्क करना। कुछ परिस्थितियों में यदि हम आपकी सहमति नहीं ले पाते तो भी हमें आपके मित्रों या परिवार से संपर्क करना होगा
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, नागरिक उपद्रव और प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में विशेष सेवाओं का आयोजन (इसके लिए शुल्क देना पड़ सकता है)
- नोटरी की कुछ सेवाएँ प्रदान करना, इनमें दस्तावेज़ों पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर और उनका सत्यापन और शपथ लेकर बयान देना शामिल हैं (शुल्क देना पड़ेगा)
- कुछ स्थानों में ऑस्ट्रेलियाई फ़ेडरल और राज्यों के कुछ चुनावों के लिए मतदान करने की सेवाएँ प्रदान करना
हम क्या नहीं कर सकते
कुछ कार्य कांसुलर के दायित्वों से परे होते हैं। उदाहरण के लिए, हम ये नहीं कर सकते:
- दूसरे देश में आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेना, या आपकी यात्रा का बंदोबस्त करना
- आपको क़ानूनी सलाह देना, दुभाषिए की सेवा देना या दस्तावेज़ों का अनुवाद करना
- दूसरे देश की अदालत की कार्रवाइयों या क़ानूनी मामलों में हस्तक्षेप करना, इनमें नौकरी संबंधी झगड़े, व्यापारिक झगड़े, फौज़दारी मामले, पारिवारिक क़ानून के मामले और बच्चे के संरक्षण (custody) संबंधी झगड़े शामिल हैं
- विदेश में हुए जुर्मों और मृत्यु के मामलों की छानबीन करना, गुमशुदा लोगों की तलाश करना, जो कि स्थानीय अधिकारियों की ज़िम्मेदारियाँ हैं
- आपको जेल से बाहर निकलवाना या आपको निर्वासन से बचाना
- जेल में आपके लिए स्थानीय कैदियों की अपेक्षा बेहतर व्यवहार की व्यवस्था करवाना
- आपके लिए ज़मानत देना या आपके जुर्माने भरना या क़ानूनी ख़र्चे वहन करना
- बच्चे के संरक्षण संबंधी ऑस्ट्रेलियाई या किसी अन्य आदेश का विदेश में पालन करवाना या किसी देश को बच्चे के संरक्षण संबंधी मामले का फैसला करने के लिए मज़बूर करना
- चिकित्सीय या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं या दवाइयों के लिए पैसे भरना
- आपकी पेंशन या सोशल सिक्योरिटी के लाभों का भुगतान करना
- अन्य देशों के वीज़ा, लाइसेंस, काम करने या आवास संबंधी परमिटों का बंदोबस्त करना
- दूसरे देशों के आप्रवासन, कस्टम या क्वारंटीन के मामलों में हस्तक्षेप करना
- आपके सामान या अन्य व्यक्तिगत चीज़ों को स्टोर करना
- आपके लिए डाक प्राप्त करना या भेजना
संकट की स्थिति में कार्रवाई करना
अंतर्राष्ट्रीय संकट की कुछ स्थितियों में विदेशों में फँसे ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए असाधारण कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है, जैसे:
- ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मृत्यु हो जाती है या उन्हें चोटें लगती हैं या उन्हें बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आतंकवादी हमले, बड़ी दुर्घटनाएँ, महामारियाँ और प्राकृतिक आपदाएँ
- राजनीतिक उथल-पुथल जिसके कारण हम यह सलाह दें कि आप उस देश से चले जाएँ और कोई वाणिज्यिक विकल्प न होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई लोगों को वहाँ से निकलने या भेजे जाने के लिए सहायता की आवश्यकता हो
- ऐसी घटनाएँ जिनके कारण बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को बड़े पैमाने पर व्यवधान या मुश्किलों का सामना करना पड़े
किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हम ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और स्थायी निवासियों की सहायता करेंगे। परिस्थितियों को देखते हुए हम दोहरी नागरिकता वाले लोगों की भी उनकी दूसरी नागरिकता के देश में सहायता कर सकते हैं।
हमारी सहायता कई बातों पर निर्भर करती है, लेकिन हम ये कर सकते हैं:
- प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सहायता करने के लिए विशेषज्ञ टीमों को तैनात करना
- मृत या घायल ऑस्ट्रेलियाई लोगों के परिवारों से संपर्क करना
- प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिल कर काम करना
- जो ऑस्ट्रेलियाई लोग उस स्थान से जाना चाहते हैं, उनकी सहायता करना और उनके परिवार से उनका संपर्क करवाना
- यात्रा करने के बारे में सलाह और संकट की वर्तमान स्थिति की जानकारी देना
आप क्या कर सकते हैं
ताज़ा जानकारी से अवगत रहें
- smartraveller.gov.au पर यात्रा करने के बारे में नवीनतम सलाह की जानकारी लें
- अपडेट प्राप्त करने के लिए स्मार्टट्रैवलर को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें।
- यात्रा करने से पहले अपने पासपोर्ट की समाप्ति की तिथि जाँच लें। जिस तारीख को आपका वापस जाने का इरादा है, यदि आपका पासपोर्ट उसके बाद के छह महीनों के लिए वैध नहीं है तो कुछ देश आपको वहाँ आने से मना कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य व्यवसाइयों से पता कर लें कि आपको कौन-कौन से टीके लगवाने चाहिएँ और अन्य क्या-क्या चिकित्सीय सावधानियाँ बरतनी चाहिएँ। कुछ देशों में जाने के लिए टीके लगवाना अनिवार्य हो सकता है
- सुनिश्चित करें कि जिन देशों में आप जा रहे हैं या जिनसे होकर यात्रा कर रहे हैं, आपके पास उनके उचित वीज़ा हैं और जाँच लें कि वहाँ प्रवेश करने या वहाँ से जाने की अन्य क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं।
- यदि आप चिकित्सीय सामग्री या दवाइयाँ ले जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि जिस देश में आप जा रहे हैं, उन्हें वहाँ ले जाना स्वीकार्य है।
- यह जाँच लें कि जिस देश में आप जा रहे हैं, क्या आपको वहाँ का नागरिक माना जाएगा, और क्या दोहरी नागरिकता से आपकी यात्रा की योजना पर कोई प्रभाव पड़ सकता है।
तैयारी करके जाएँ
- यात्रा और चिकित्सा का समाविष्ट बीमा करवाएँ। सुनिश्चित करें कि उसमें आपकी यात्रा के सभी स्थान, आपकी सारी गतिविधियाँ, और पहले से मालूम बीमारियाँ और चल रही चिकित्सा शामिल हों।
- यात्रा करने से पहले अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करें कि आप टीके लगवाने में अप टु डेट हैं।
- यदि विदेश में आपको या किसी सहयात्री को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है तो जाने से पहले हमारी यात्रा और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सलाह पढ़ लें।
- सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने हर गंतव्य स्थान के लिए पर्याप्त पैसे हैं और यात्रा के दौरान आप वे पैसे प्राप्त कर सकेंगे।
- अपने पासपोर्ट, वीज़ों और बीमे की पॉलिसी की प्रतिलिपियाँ बना लें और उनकी एक प्रति घर में किसी के पास छोड़ जाएँ।
आपकी गोपनीयता
डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ोरन अफ़ेयर्स एंड ट्रेड ((डी एफ़ ए टी) को प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी क़ानून द्वारा सुरक्षित होती है, इसमें प्राइवेसी एक्ट 1988 शामिल है।
डी एफ़ ए टी की गोपनीयता की नीति dfat.gov.au/privacy पर देखी जा सकती है।
कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए डी एफ़ ए टी व्यक्तिगत जानकारी का प्रयोग कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी प्रिंसिपल 5 के अनुसार कांसुलर प्राइवेसी कलेक्शन स्टेटमेंट में यह जानकारी दी गई है कि हम कांसुलर मामलों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी का एकत्रीकरण, प्रयोग, प्रकटन और उसे स्टोर किस तरह करते हैं।
स्टेटमेंट की प्रतिलिपि ऑनलाइन उपलब्ध है या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए डी एफ़ ए टी से निवेदन किया जा सकता है।
विदेशों में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ होने वाली घटनाओं में मीडिया बहुत दिलचस्पी लेता है इनमें बड़ी संकट की स्थिति से लेकर व्यक्तिगत मामले शामिल हैं। कांसुल के ग्राहकों को यह पता होना चाहिए कि कुछ चुनी गई परिस्थितियों में हम मीडिया को यह पुष्टि कर सकते हैं कि हम आपकी कांसुलर सहायता कर रहे हैं या किस प्रकार की सहायता की जा रही है, हम इसकी जानकारी को सही करेंगे और/या उस पर स्पष्टीकरण देंगे।
हमारा काम कैसा था?
हम अपनी सेवाओं के बारे में आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। चाहे वह सराहना हो या आलोचना, दोनों हमें ऐसी चीज़ें पहचानने में सहायता करती हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, या जिनमें परिवर्तन करना उपयुक्त होगा। यदि आप अपने अनुभव अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों से साथ साझा करते हैं तो उन्हें विदेश में कठिनाइयों से बचने में सहायता मिल सकती है और वे समझ पाएँगे कि हम किस हद तक सहायता प्रदान कर सकते हैं।
आप हमारी सेवाओं पर प्रतिक्रिया इस प्रकार कर सकते हैं:
- हमारे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म का प्रयोग करके
- हमें इस पते पर लिख कर
First Assistant Secretary
Consular and Crisis Management Division
Department of Foreign Affairs and Trade
RG Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221
यदि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ ओम्बड्समैन के ऑफ़िस से संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क किससे करें
आपातकालीन कांसुलर सहायता दिन के 24 घंटे उपलब्ध है, कैनबरा में हमारे कांसुलर इमरजेंसी सेंटर (सी ई सी) से इस नंबर पर संपर्क करें:
- 1300 555 135 ऑस्ट्रेलिया में, या
- +61 2 6261 3305 विश्व भर में कहीं से भी
यदि आप विदेश में हैं और आम काम-काज के घंटों से बाहर का समय है, तो आप जिस देश की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ की ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट को फ़ोन करें, और फ़ोन के निर्देशों के अनुसार सी ई सी (CEC) से संपर्क कर सकते हैं।
आप ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट के पते और फ़ोन नंबर ऑनलाइन smartraveller.gov.au पर देख सकते हैं, या स्थानीय टेलीफ़ोन डायरेक्टरी, होटल, टूरिस्ट ऑफ़िस या पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं।
जब आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हों
- हमारी वेबसाइट smartraveller.gov.au पर जाएँ। हम नियमित रूप से यात्रा संबंधी सलाह को अपडेट करते हैं।
- अपने सभी गंतव्य स्थानों के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए subscription.smartraveller.gov.au/subscribe पर सब्सक्राइब करें।
- हमें Facebook पर लाइक करें। बातचीत में शामिल होकर अपने जैसे विचारों वाले लोगों से जुड़े रहें।
- हमें Twitter पर फॉलो करें। सबसे पहले अपडेट प्राप्त करें।
- जिस देश की यात्रा आप कर रहें हैं, उसके क़ानूनों का पालन करें, चाहे वे आपको ऑस्ट्रेलियाई मापदंडों के मुक़ाबले कठोर या अनुचित लगें। यह उम्मीद न रखें कि आप ऑस्ट्रेलियाई हैं, इसलिए आपके साथ दूसरी तरह का व्यवहार किया जाएगा।
- ऑस्ट्रेलिया में अपने मित्रों और परिवार से संपर्क बनाए रखें। यदि लंबी अवधि के लिए आपसे संपर्क कर पाना असंभव होने वाला है या आप अपनी यात्रा के कार्यक्रम (itinerary) में परिवर्तन करते हैं, तो उन्हें बताएँ।
- विदेश में अक्सर अधिक ख़तरे होते हैं। सावधानी बरतें और जिन ख़तरों से आप घर पर बच कर रहना चाहेंगे, वहाँ भी उनसे बचें।
संकट की स्थिति में
- स्थानीय मीडिया पर नज़र रखें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार चलें।
- अपने परिवार और मित्रों से संपर्क बनाए रखें और उन्हें बताएँ कि आप सुरक्षित हैं।
- अपनी एयरलाइन या ट्रेवल एजेंट से पता करें कि आपकी उड़ानों (flights) या टूर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है।
शीघ्र जानकारी प्राप्त करने की मार्गदर्शिका
क्या आप विदेश में गंभीर रूप से बीमार हैं और आपको चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है?
स्थानीय चिकित्सकों, अस्पतालों, अपने होटल के द्वारा या टूर मैनेजर के माध्यम से चिकित्सीय सहायता प्राप्त करें।
अपनी ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें - ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनियाँ आम तौर पर 24 घंटे के कॉल सेंटर चलाती हैं और वे आपकी बीमारी/चोट के इलाज़ के बारे में सलाह दे सकते हैं और आपके क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी दे सकते हैं।
अपनी नज़दीकी ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट को फ़ोन करें, और फ़ोन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें।
यदि आप अपनी नज़दीकी ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट से संपर्क नहीं कर पाते तो कैनबरा में कांसुलर इमरजेंसी सेंटर (सी ई सी) को इस नंबर पर फ़ोन करें:
- 1300 555 135 या
- +61 2 6261 3305 विदेश से
क्या आप विदेश में यौन आक्रमण या गंभीर अपराध के शिकार हुए हैं?
अपनी नज़दीकी ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट को फ़ोन करें, और फ़ोन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें।
यदि आप अपनी नज़दीकी ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट से संपर्क नहीं कर पाते तो कैनबरा में कांसुलर इमरजेंसी सेंटर (सी ई सी) को इस नंबर पर फ़ोन करें:
- 1300 555 135 या
- +61 2 6261 3305 विदेश से
सी ई सी आपकी सहायता करने के लिए आपकी नज़दीकी ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट से संपर्क करेगा।
क्या विदेश में आपको लूट लिया गया है या आपको पैसे की आवश्यकता है?
चोरी होने के मामले में अपनी ट्रेवल बीमा कंपनी से संपर्क करें। हो सकता है कि कंपनी आपको स्थानीय पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने को कहे और आपको पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि लेने के लिए कहे।
अपने परिवार और मित्रों से संपर्क करें और पैसों के हस्तांतरण की किसी वाणिज्यिक सेवा या बैंक से पैसे हस्तांतरित करवाएँ।
क्या आपको विदेश में गिरफ़्तार किया गया है?
अपनी नज़दीकी ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी, हाई कमीशन, या कांसुलेट को फ़ोन करें, लेकिन याद रखें, कांसुलर कर्मचारी इसमें ज़्यादा सहायता नहीं कर सकते।
हम आपको जेल/हिरासत से नहीं निकलवा सकते, न ही क़ानूनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन हम आपको कई प्रकार की जानकारी दे सकते हैं जिसमें स्थानीय वकीलों से संपर्क की जानकारी शामिल है। हम अपनी ओर से यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ स्थानीय क़ानून और प्रक्रियाओं के अनुसार बरताव किया जाए।
क्या विदेश में कोई गुम हो गया है?
उन्हें फ़ोन करें, ईमेल भेजें और सोशल मीडिया के द्वारा उनसे संपर्क करने की चेष्टा करें।
उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों को फ़ोन करें, उनके अंतिम पते पर, बैंकों से, ट्रेवल एजेंटों से, एयरलाइन/टूर कंपनियों या नियोक्ताओं से पूछें।
यदि इन चीज़ों से सफलता न मिले और चिंता का कोई कारण हो तो अपनी स्थानीय पुलिस में गुम हुए व्यक्ति की रिपोर्ट लिखवाएँ और उसके बाद कैनबरा में कांसुलर इमरजेंसी सेंटर (सी ई सी) को इस नंबर पर फ़ोन करें:
- 1300 555 135 या
- +61 2 6261 3305 विदेश से
इस ब्रोशर को बनाते समय बहुत सावधानी बरती गई है, लेकिन इसमें दिए गए किसी भी कथन के कारण आपको होने वाली किसी क्षति, चोट या नुक़सान के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार, उसके एजेंट या कर्मचारी, इनमें ऑस्ट्रेलिया के विदेशों में स्थित दूतावासों और कांसुलेटों के कर्मचारी शामिल हैं, किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
Consular and Crisis Management Division
Department of Foreign Affairs and Trade RG Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221
टेलीफ़ोन (02) 6261 3305; 1300 555 135
यात्रियों और यात्रियों को सलाह देने वालों के लिए जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ोरन अफ़ेयर्स एंड ट्रेड की वेबसाइट smartraveller.gov.au पर उपलब्ध है